Header Ads

  • Breaking News

    निर्भया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी पवन गुप्ता की क्युरिटिव पिटिशन

    Nirbhaya Case Image Source : PTI

    नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी पवन गुप्ता की क्युरिटिव पिटिशन खारिज कर दी है। निर्भया मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे चार दोषियों में एक पवन कुमार गुप्ता के पास ही क्युरिटिव पिटिशन का विकल्प बचा था जो कि खत्म हो गया है। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ न्यायमूर्ति रमण के चैंबर में सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई की। पवन समेत तीन अन्य दोषियों को तीन मार्च को फांसी होने वाली है। पवन ने अपराध के समय खुद के नाबालिग होने का दावा करते हुए फांसी को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध किया है। 

    पवन ने वकील ए पी सिंह के जरिए सुधारात्मक याचिका दाखिल कर मामले में अपीलों और पुनर्विचार याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को खारिज करने का अनुरोध किया था। वकील ए पी सिंह ने कहा है कि उन्होंने रविवार को उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में एक अर्जी दाखिल कर खुली अदालत में पवन की सुधारात्मक याचिका पर मौखिक सुनवाई का अनुरोध किया है। दोषियों में केवल पवन के पास ही अब सुधारात्मक याचिका दायर करने का विकल्प बचा है। 

    दक्षिणी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में एक छात्रा से सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी और दोषियों ने बर्बरता करने के बाद उसे बस से फेंक दिया था। एक पखवाड़े बाद उसकी मौत हो गयी । पवन और एक अन्य दोषी अक्षय सिंह ने भी यहां निचली अदालत का रुख कर मृत्यु वारंट की तामील पर रोक लगाने का अनुरोध किया । निचली अदालत ने याचिकाओं पर तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर अधिकारियों को सोमवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अक्षय ने दावा किया है कि उसने राष्ट्रपति के समक्ष नयी दया याचिका दाखिल की है जो कि लंबित है, जबकि पवन ने कहा है कि उसने उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुधारात्मक याचिका दाखिल की है।



    from India TV: india Feed https://ift.tt/3coMXTi

    No comments

    Post Top Ad

    loading...

    Post Bottom Ad

    loading...