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    हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 18 मामले, 4 और जमातियों का परीक्षण पॉजिटिव

    हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 18 मामले, 4 और जमातियों का परीक्षण पॉजिटिव

    नई दिल्ली: मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मण्डली से लौटे तब्लीगी जमात के चार और सदस्यों का हिमाचल प्रदेश में कोरोनोवायरस परीक्षण पॉजिटिव आया है, जिससे इनकी कुल संख्या 11 हो गई है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि चार नए मामलों के साथ पॉजीटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई है। वहीं एक मरीज को छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि चंबा के तिस्सा क्षेत्र से तब्लीगी जमात के 11 सदस्यों के स्वाब नमूने एकत्र किए गए थे। इनमें से चार की सोमवार को पॉजिटिव रिपोर्ट आई। वायरस को फैलने से रोकने के लिए कानून को सख्त बनाते हुए राज्य ने तय किया है कि कोरोना रोगी यदि किसी पर थूकते हैं तो उन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होगा।

    पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरडी ने कहा, "और यदि कोई व्यक्ति इस तरह संक्रमित हो जाता है और कोविड -19 के कारण मर जाता है तो आरोपी रोगी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा।" उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की सूचनाओं को छुपाना, विशेषकर तब्लीगी जमात के सदस्यों द्वारा निजामुद्दीन से लौटने की सूचना छिपाने पर उन पर हत्या या हत्या के प्रयास का आपराधिक मामला दर्ज होगा। राज्य ने तीन महीने के लिए च्यूइंग गम की बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

    इस बीच हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 97 जमात सदस्यों के खिलाफ विभिन्न आरोपों में मामले दर्ज किये हैं। इन आरोपों में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए जिम्मेदार लापरवाहीपूर्ण कृत्य और अधिकारियों से सूचना छुपाना शामिल है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। 

    पुलिस अधीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) कुशल शर्मा ने कहा कि इनमें से अधिकतर पिछले महीने राजधानी दिल्ली में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में 14 जमात सदस्यों के खिलाफ पांच प्राथमिकी दर्ज की गई, मंडी में सात सदस्यों के खिलाफ चार प्राथमिकी, शिमला में 15 सदस्यों के खिलाफ तीन प्राथमिकी, बद्दी में 45 सदस्यों के खिलाफ दो, बिलासपुर में पांच सदस्यों के खिलाफ दो, सिरमौर जिले में दो जमात सदस्यों के खिलाफ दो प्राथमिकी, चंबा में आठ सदस्यों के खिलाफ एक प्राथमिकी और कांगड़ा में एक व्यक्ति के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई। 

    उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि साथ ही दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राज्य में लौटे 329 लोगों के अलावा उनके संपर्क में आए लोगों को भी पृथक किया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकांश का पता पुलिस ने लगाया जबकि प्राधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद 64 ने खुद की कोविड-19 जांच कराने के लिए अधिकारियों को जानकारी दी। 



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