Lockdown: नए आदेश के बाद नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे या नहीं, जानिए यहां
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच लोगों को राहत देने के लिए कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकानों को शनिवार से खोलने की मंजूरी दी है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। क्या इस आदेश के बाद नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे, आइए जानते हैं गृह मंत्रालय ने इसके बारे में अपने आदेश में क्या कहा।
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर संचालकों को भी अपनी-अपनी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, क्योंकि यह राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होती हैं। लेकिन इन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजेशन का पूरा ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इन दुकानों पर काम करने वाले लोगों को पूरे समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा और केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम पर आ सकेंगे। ताजे आदेश के मुताबिक मॉल्स और बड़े शहरी बाजार में स्थित नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर को खुलने की अनुमति नहीं दी गई है।
साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि उन इलाकों में दुकान नही खुलेंगी, जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।इस आदेश के बावजूद मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल अभी बंद ही रहेंगे। गृह मंत्रलाय ने अपने कल के आदेश में इन प्रतिष्ठानों को काम करने की इजाजत नही दी है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने मॉल और सिंगल ब्रांड मेगा स्टोर को भी न खोलने का आदेश दिया है।
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