नोएडा में इस साल फीस बढ़ाने पर डीएम ने लगाई रोक, स्कूलों को लॉकडाउन में मासिक फीस लेने की छूट
गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एल वाई ने जिले के स्कूलों और अभिभावकों, दोनों को बड़ी राहत दी है। डीएम के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान भी स्कूल मासिक आधार पर स्कूल फीस ले सकेंगे। लेकिन इस शैक्षिणिक सत्र के दौरान स्कूल फीस में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। नोएडा के डीएम ने गुरुवार देर रात सभी स्कूलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है। स्कूल प्रशासन नए सत्र के लिए न तो फीस बढ़ा सकता है और न ही तीन महीने की अग्रिम फीस जमा करने की अभिभावकों से मांग कर सकते हैं
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बृहस्पतिवार रात स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया स्कूल प्रबंधन को अध्यापकों को वेतन देना होगा। परिवहन शुल्क के बारे में भी उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान इसकी वसूली नहीं की जा सकती। इस बारे में उन्होंने शासनादेश का जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी स्कूल लॉकडाउन अवधि में अग्रिम या त्रैमासिक जमा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
Guidelines for Schools in GB Nagar/Noida/Greater Noida pic.twitter.com/XdzCWGS7TI
— DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) May 7, 2020
फीस न देने पर नहीं कटेगा नाम
कोई भी स्कूल लॉकडाउन के दौरान किसी भी छात्र-छात्रा का नाम नहीं काट सकता। साथ ही, इस दौरान ऑनलाइन क्लास से भी किसी को नहीं रोका जा सकता। प्रशासन की तरफ से सभी स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो फीस न भर पाने की स्थिति में किसी भी छात्र को ऑनलाइन क्लासेज से वंचित नहीं कर सकता और न ही उसका नाम काट सकते हैं
यहां करें मनमानी की शिकायत?
अगर कोई स्कूल जारी दिशा-निर्देशों को न मानते हुए मनमानी करता है तो उसके लिए हेल्पलाइन ई-मेल आईडी भी जारी की गई है. पीड़ित छात्र और अभिभावक ई-मेल feecommitteegbn@gmail.com पर शिकायत कर सकतें हैं।
रद्द होगी स्कूल की मान्यता
शासनादेश का उल्लंघन करने पर फीस वापस करने के साथ-साथ 1 लाख तक का जुर्माना स्कूल पर लगाया जा सकता है। दूसरी बार अगर उल्लंघन किया जाता है तो 5 लाख तक का जुर्माना, तीसरी बार अगर उल्लंघन होता है तो स्कूल की मान्यता तक वापस ली जा सकती है।
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