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    हरियाणा: 8 जून से लागू होंगे नए नियम, गुरुग्राम-फरीदाबाद को छोड़कर सभी जगह मिलेगी छूट

    हरियाणा: 8 जून से लागू होंगे नए नियम, गुरुग्राम-फरीदाबाद को छोड़कर सभी जगह मिलेगी छूट Image Source : PTI

    चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को छोड़कर 8 जून 2020 से पूरे राज्य में एक विनियमित और प्रतिबंधित तरीके से धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक पूजा स्थलों तथा शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। इन दो जिलों में पिछले दस दिनों के दौरान दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों को देखते हुए ये गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। 

    इसके अलावा, राज्य भर में सामान्य निवारक उपायों के साथ होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं को फिर से खोला जाएगा। इन सभी के लिए समय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे के बीच रहेगा ताकि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात के कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अक्षरश: पालन करते हुए इन गतिविधियों को विनियमित और प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए है।

    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन अवधि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन स्थानों पर सभी श्रमिकों और आगंतुकों के द्वारा हर समय सामान्य जन स्वास्थ्य उपायों, सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी), फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाए। 

    यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी आरती, मण्डली या जन अथवा सामूहिक सभा और प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति दी जाएगी और धार्मिक स्थान के अंदर किसी भी भौतिक पेशकश जैसे कि प्रसाद या पवित्र जल के वितरण या छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय लिया गया है कि धार्मिक स्थानों पर सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्न-दान इत्यादि में भोजन बनाते और वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। 

    प्रदेश में होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं को सामान्य निवारक उपायों के साथ खोला जाए। बैंक्वेट हॉल को एक समय में अधिकतम 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। होटलों में रेस्तरां को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। किसी भी बफ़ेट सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति होगी। 

    रेस्तरां में किसी भी बार की अनुमति नहीं होगी। रूम सर्विस या कमरों में भोजन मंगाने की अनुमति होगी। गेमिंग आर्केड और चिल्ड्रन प्ले एरिया (जहां भी लागू हो) बंद रहेंगे। रेस्तरां को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। किसी भी बफ़ेट सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्तरां में किसी भी बार की अनुमति नहीं होगी। 

    शॉपिंग मॉल के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि पिछले 10 दिनों के दौरान दैनिक आधार पर पाए गए बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य के शेष सभी जिलों में, इस तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी बशर्ते कि इन स्थानों पर सभी श्रमिकों और आगंतुकों के द्वारा हर समय सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाए। शॉपिंग मॉल्स के अन्दर गेमिंग आर्केड, चिल्ड्रन प्ले एरिया और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।



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