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    'एक वयस्क महिला जहां भी और जिस किसी के साथ भी चाहे, वह रहने के लिए स्वतंत्र है'

    हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि महिला सुलेखा को बबलू के साथ रहने की अनुमति दी जाए। उसके परिवार द्वारा आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि उसका अपहरण कर लिया गया था और दावा किया कि वह नाबालिग थी।

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