दंपति के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और एक-दूसरे के साथ अच्छी समझ रखते हैं। वे केवल लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहना चाहते हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने तत्काल और आकस्मिक राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
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