20 अप्रैल से देश मे कुछ क्षेत्रों में कामकाज होगा शुरू, जानिए कहां और कैसी मिलेगी छूट

नई दिल्ली। सरकार सोमवार (20 अप्रैल) से कुछ सरकारी गतिविधियों को इजाजत दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक जिन सेवाओं और गतिविधियों को सोमवार से छूट दी जा रही है, उनकी एक नई सूची जारी की गयी है। ध्यान रहे कि ये छूट कल यानी 20 अप्रैल से देश के उन इलाकों में लागू होगी , जहा कोरोना का प्रभाव नहीं के बराबर है,या जो कम प्रभावित इलाके हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के कारण देशभर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है और देश को 3 अलग-अलग जोन में बांटा गया है।
ऐसी ही एक सूची केन्द्रीय कानून और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट की है। इस सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन और पशुपालन शामिल हैं। ट्वीट के जरिये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कुछ मामलों में सरकार ने छूट दी है, जो सूची जारी की गई है। हालांकि कंटनेमेंट जोन में इनकी इजाजत नहीं रहेगी।
Here is a list of what will remain open all over India with effect from 20th April 2020.
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) April 18, 2020
This will NOT be applicable in the containment zones.
Let us all fight together against #Covid19#IndiaFightsCorona#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/d1EG0CMEOa
गौरतलब है कि शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद कहा गया था कि बंद के दौरान कोई छूट गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी। लेकिन राज्य सरकारें अपने तरीके से नियमों को सख्ती से भी लागू कर सकती हैं। ध्यान रहे कि सरकार ने ग्रामीण इलाकों में को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पानी की सप्लाई, बिजली और संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को छूट दी गई है।
इसके अलावा सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और दूध बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें,इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस सभी को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी है। 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियां को काम शुरू करने को कहा गया है लेकिन समान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर को भी मंजूरी मिली है। लेकिन शर्त यह है कि इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिये।
सोमवार (20 अप्रैल) से हाई-वे गतिविधि बढ़ जाएगी। कुछ पाबंदियों के साथ ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे भी खुलेंगे। सोमवार से ग्रामीण क्षेत्र को भारी राहत दी जा रही है। गांवों में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग में काम को मंजूरी दी गयी है। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस शुरू होगी।
फिशिंग व्यवसाय भी शुरू हो जाएगा, जिससे मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल जायेगा। मनरेगा के तहत काम को भी सोमवार से करने की इजाजत दी गयी है। शहर के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम भी सोमवार से शुरू हो जायेगा। यह भी कहा गया है कि अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए।
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