Header Ads

  • Breaking News

    Lockdown 2.0 New Update: ऑफिस और फैक्टरीज के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन

    Ministry of Home Affairs

    नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सोमवार (20 अप्रैल) से कुछ क्षेत्रों में मिल रही छूट को ध्यान में रखते हुए रविवार को लॉकडाउन 2.0 को लेकर कई तरह के नए अपडेट सामने आए हैं। ऑफिस आने-जाने वालों के लिए कई तरह के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ऑफिस प्रबंधन और कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। लोगों की सुरक्षा के और हाईजीन को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ये दिशा-निर्देश तय किए हैं। आइए जानते हैं कौन से ऐसे नियम हैं जिन्हें आपको ऑफिस जाने के लिए जरूरी तौर पर अपनाना होगा। ये दिशा-निर्देश ऑफिस, फैक्टरीज व सभी उत्पादन इकाइयों में लागू होंगे। 

    देखिए नए दिशा-निर्देशों की पूरी सूची

    ऑफिस की निम्न जहगों को डिस्इंपेक्टेंट से करना होगा साफ। 

    • बिल्डिंग औप ऑफिस के प्रवेश द्वार
    • कैफेटेरिया और कैंटीन
    • मीटिंग रूप, कॉन्फ्रेंस हॉल, ओपेन एरिया, बरामदा, बंकर और पोर्टा केबिन
    • इक्विमेंट और लिफ्ट वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक और वॉटर प्वाइंट
    • दीवारों और जमीन को सैनेटाइज करना होगा
    • दूर से आने वाले कर्मचारियों के लिए ऑफिस की तरफ से स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी
    • कंपनी की ओर से लगाए गए स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में 30 से 40 प्रतिशत पैसेंजर को लाने ले जाने की अनुमति होगी
    • सभी गाड़ियों और मशीनों को ऑफिस में घुसने से पहले डिस्इंफेक्टेंट से साफ किया जाएगा
    • ऑफिस में आने वाले और बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी
    • ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा
    • Entry और Exit गेट पर टच प्री मैकेनिज्म को लागू किया जाएगा
    • Entry और Exit गेट के साथ-साथ कॉमन एरिया में भी हैंडवॉश और सैनिटाइजर रखे जाएंगे
    • ऑफिसों में शिफ्ट के बीच में 1 घंटे का अंतराल होना जरूरी होगा 
    • कर्मचारियों के लिए लंच ब्रेक का समय भी अलग-अलग होगा और कैंटीन में एक-दूसरे से दूरी बनाकर लंच करना होगा।
    • ऑफिस की किसी भी मीटिंग में 10 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे
    • मीटिंग व ट्रेनिंग सेशन के दौरान कर्मचारियों को 6 फीट की दूरी पर बैठना होगा।
    • ऑफिस में सभी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए एक-दूसरे से दूर-दूर बैठेंगे
    • लिफ्ट में एक समय में केवल 2 से 4 व्यक्ति ही जा सकेंगे
    • बिल्डिंग में चढ़ने व उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना जरूरी 
    • ऑफिस परिसर में गुटखा और तंबाकू पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। 
    • गैर जरूरी विजीटर्स ऑफिस में प्रतिबंधित होंगे
    • ऑफिस परिसर में नजदीकी अस्पतालों और क्लीनिकों की जानकारी से संबंधित नोट लगाया जाना अनिवार्य
     

    from India TV: india Feed https://ift.tt/2XTvQ7n

    No comments

    Post Top Ad

    loading...

    Post Bottom Ad

    loading...