तमिलनाडु ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, सार्वजनिक परिवहन की आंशिक बहाली समेत मिलेंगी कई रियायतें
चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन को 30 जून तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है>हालांकि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सुविधा को आंशिक रूप से बहाल करने और कार्यस्थल पर अधिक कर्मियों की मंजूरी देने समेत कुछ ढील दी हैं। तमिलनाडु सरकार ने सभी जिलों को 8 जोन में बांटने का भी फैसला लिया है, हालांकि, लोगों को आवाजाही (मूवमेंट) के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार ने कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और थिरुवल्लूर ज़िले के 7 ज़ोन और चेन्नई के 8 ज़ोन में सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित किया हुआ है।
IT companies and IT-enabled services can function with 20% employees (maximum 40 persons): Tamil Nadu government https://t.co/Jbc8jRVSHS
— ANI (@ANI) May 31, 2020
तमिलनाडु सरकार के मुताबिक, आईटी कंपनियां और आईटी-सक्षम सेवाएं 20 प्रतिशथ कर्मचारियों (अधिकतम 40 व्यक्तियों) के साथ काम कर सकती हैं। बता दें कि, देश में महाराष्ट्र के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य तमिलनाडु ही हैं।
मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने कहा कि धार्मिक स्थलों, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो और उपनगरीय रेल सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन एक जून से आंशिक रूप से बहाल किया जाएगा, लेकिन चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेंगलपेट जिलों में बसें नहीं चलेंगी, क्योंकि राज्य में संक्रमण के सर्वाधिक मामले यहीं से सामने आए हैं। पलानीस्वामी ने कहा कि निजी बसों को अधिकृत मार्गों पर चलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने एक बयान में कहा, 'कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार और राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत कर्फ्यू 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।'
बता दें कि, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु देश में कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक, राज्य में 31 मई सुबह 8 बजे तक कोरोना के कुल 21184 मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें 9024 एक्टि केस, 160 कोरोना मरीजों की मौत शामिल है। साथ ही राज्य में अबतक 12000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। राज्य सरकार ने निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर शेष स्थानों पर कई अन्य ढील दिए जाने की भी घोषणा की। कार्यस्थल पर अधिक कर्मियों की मौजूदगी और शोरूम एवं गहनों की दुकानों को पुन: खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन मॉल बंद रहेंगे।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन हटाने के पहले चरण के तहत आठ जून से लागू होने वाले नये दिशानिर्देशों की शनिवार को घोषणा की, जिनमें देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन में काफी छूट दी गयी है। इसके तहत शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। किंतु देश के संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में 30 जून तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होता रहेगा।
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