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    लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइंस जारी, जानें क्या खुला और क्या रहेगा बंद

    लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइंस जारी, जानें क्या खुला और क्या रहेगा बंद

    नई दिल्ली: कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया था और आज गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन्स जारी कर दी है। सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ एरिया में रियायत देने का ऐलान किया है लेकिन हवाई सेवा और ट्रेन पर रोक लगी रहेगी। 

    सरकार ने सामानों की ढुलाई, एसईजेड, कोयला खादान में काम शुरू कर दिय़ा है। इसके अलावा गांव में सड़क निर्माण, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, आईटी हार्डवेयर में भी काम शुरू कर दिया है। बड़ी बात ये है कि हॉटस्पॉट इलाकों में कोई छूट नहीं है।

    क्या खुला: सामानों की ढुलाई, एसईजेड, कोयला खादान, गांव में सड़क निर्माण, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, आईटी हार्डवेयर, जूट इंडस्ट्री, खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। ये रहेंगे बंद: फ्लाइट-ट्रेन-मेट्रो, मॉल-सिनेमा हॉल, धार्मिक-राजनीतिक आयोजन, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट-होटल, फैक्ट्रियां।

    लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइंस जारी, जानें क्या खुला और क्या रहेगा बंद

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    सरकार की गाइडलाइन्स में शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। 

    बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार के अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा कड़ाई रहेगी। इसके बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें छूट दी जाएगी। इन छूट पर गाइडलाइंस आज जारी हुई हैं।



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